नाबालिग छात्रा से गैंगरेप के आरोपियों मे से अध्यापक गौरव गिरफतार

नाबालिग छात्रा से गैंगरेप के आरोपियों मे से अध्यापक गौरव गिरफतार 

  • पुलिस ने आरोपी अध्यापक को रेल्वे स्टेशन के करीब से गिरफतार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है
  • देवबंद थाना क्षेत्र मे हुए संगीन अपराध के आरोपी को थाना प्रभारी ह्रदय नारायण सिंह के नेतृत्व में 24 घंटों के भीतर दबोच लिया गया है 
  • देवबंद निवासी महिला की तहरीर पर आरोपी अध्यापक के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 एवं पोक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है 
  • भारतीय दंड संहिता में धारा 376, 376 (क), 376 (ख), 376 (ग), 376 (घ) के रूप में विभाजित किया गया है
  • सामूहिक बलात्कार की धाराओं में मुकदमा लिखने के बाद गैंगरेप के दूसरे आरोपियों का जिक्र क्यूँ नहीं....? 

देवबंद-- बीते दिन नगर को शर्मसार करने वाली घटना के आरोपी को पुलिस ने देवबंद रेल्वे स्टेशन के करीब से आज सुबह गिरफतार कर जेल भेज दिया है।

देवबंद निवासी महिला ने कोतवाली मे तहरीर देकर बताया था कि उसकी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री नगर निवासी गौरव नामक अध्यापक के पास ट्यूशन पढऩे के लिए जाती थी। 

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तीन दिन पूर्व अध्यापक उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर उत्तराखंड के रुडक़ी ले गया और एक होटल के कमरे में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। 

बाद में यह बात किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी देते हुए उसे वापस छोड़ दिया। पुलिस ने पूरे मामले को गम्भीरता से लेते हुए तहरीर के आधार पर आरोपी अध्यापक के खिलाफ संगीन धाराओ में मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी थी और 24 घंटे के भीतर ही उसे गिरफ्तार भी कर लिया।

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देवबंद निवासी महिला की तहरीर पर आरोपी अध्यापक गोरव के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 एवं पोक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है लेकिन गैंगरेप के दूसरे आरोपियों के बारे में कोई स्तिथि साफ़ नहीं की है।

धारा 376(2)(G) में सामूहिक बलात्कार की सजा दी गई है और कहा गया है कि व्यक्तियों के समूह या गिरोह द्वारा बलात्कार किया जाता है तो उन्हें कम से कम 10 साल की कठोर कारावास की सजा हो सकती है।

किसी भी महिला से बलात्कार किया जाना, चाहे वह किसी भी उम्र की हो, भारतीय कानून के तहत गंभीर श्रेणी में आता है। 

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इस संगीन अपराध को अंजाम देने वाले दोषी को भारतीय दंड संहिता में कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है। इस अपराध के लिये भारतीय दंड संहिता में धारा 376 के तहत सजा का प्रावधान है।

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मग़र यहां आश्चर्यजनक बात ये है कि बीते दिन छात्रा से गैंगरेप की ख़बरें को प्रकाशन होने के बाद आरोपी अध्यापक गौरव की गिरफ़्तारी के बाद दूसरे आरोपियों पर भी स्तिथि साफ़ होनी चाहिए। 

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