आरटीआई का जवाब ना देना जनसूचना अधिकारी को पड़ा भारी, राज्य सूचना आयुक्त ने लगाया जुर्माना,
अपीलकर्ता इखलाक ने बताया कानून की जीत
दैनिक बुलन्द भारत -- ब्यूरो सहारनपुर
दीन रज़ा / एसडी गौतम
नागल-- कस्बे के गुरुद्वारा रोड निवासी इखलाक उर्फ कादिर उर्फ काली द्वारा सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी समय पर ना देना जिला पंचायत राज अधिकारी/सचिव ग्राम पंचायत तलहेड़ी बुजुर्ग को भारी पड़ गया है। जिसे घोर अनुशासनहीनता मानते हुए राज्य सूचना आयुक्त नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने पच्चीस हजार रूपए का जुर्माना लगाया है।
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प्राप्त जानकारी के अनुसार नागल निवासी इखलाक ने 06.09.2021 को सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6 (1) के अंतर्गत जन सूचना अधिकारी/ सचिव ग्राम पंचायत तलहेड़ी बुजुर्ग ब्लॉक नागल जिला सहारनपुर से ग्राम विकास कार्यों संबंधी जानकारी मांगी थी। जिसपर जन सूचना अधिकारी द्वारा अपीलकर्ता को अधूरी जानकारी प्रदान की गई थी जिसकी 21 अक्टूबर 2021 को प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील नियोजित की गई थी लेकिन प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा भी नियमानुसार निस्तारण नहीं किया गया जिससे परेशान होकर अपीलकर्ता इखलाक ने आयोग से जनसूचना अधिकारी से सूचनाएं दिलाने का अनुरोध किया था।
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जिसपर आयोग द्वारा 12 अप्रैल 2022 व 1 सितंबर 2022 को स्थानीय जनसूचना अधिकारी/ सचिव ग्राम पंचायत तलहेड़ी बुजुर्ग ब्लॉक नागल जिला सहारनपुर को सूचना देने व आयोग के समक्ष पेश होकर दो प्रतियों में लिखित रूप से अपना पक्ष रखने व प्रस्तुत होने का आदेश दिया गया था। लेकिन आयोग की ओर से सूचनाएं देने का पर्याप्त अवसर देने पर भी जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलकर्ता को सूचनाएं प्रदान नही की गई और न ही आयोग के समक्ष पेश होकर समुचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया जिसे आयोग ने बेहद गंभीर मानते हुए अपीलकर्ता इखलाक को सूचनाएं न देने व आयोग के प्रति गंभीर न होने के जुर्म में जन सूचना अधिकारी/ सचिव ग्राम पंचायत तलहेड़ी बुजुर्ग को दोषी मानते हुए उनके विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 (1) के तहत 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 25000 रुपए का अर्थदंड लगाते हुए वसूली का आदेश दिया है तथा स्पष्ट किया कि वसूली अपीलकर्ता के मूल आवेदन 6 सितंबर 2021 से लेकर 10 जनवरी 2023 के बीच पदस्थ जनसूचना अधिकारी/सचिव ग्राम पंचायत तलहेड़ी बुजुर्ग के वेतन से पूरी की जाएगी।
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सामाजिक व आरटीआई कार्यकर्ता इखलाक उर्फ कादिर ने राज्य सूचना आयोग का धन्यवाद करते हुए कहा कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर समय समय पर कार्यवाही होनी चाहिए जिससे कि किसी भी प्रकार का घोटाला न हो सके और कार्य में पूरी पारदर्शिता बरती जा सके।
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