सहारनपुर दरोगा के खिलाफ कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने के दिए आदेश
- 50 हजार रुपए नहीं देने पर बुजुर्ग को भेज दिया था जेल जानबूझकर जेल में बंद करने का आरोप
- सहारनपुर,,कोर्ट में दरोगा के गले की फांस बनी केस डायर
दीन रज़ा सिद्दिकी
सहारनपुर--वृद्ध ने सीजेएम कोर्ट में याचिका डालकर आरोप लगाया था कि दरोगा ने हाईकोर्ट अरेस्ट न करने का स्टे ऑर्डर किया था, लेकिन दरोगा ने हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए जबरन जेल भेज दिया। जबकि हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी अपनी केस डायरी में भी दर्ज कर ली थी। जिसके बाद सहारनपुर सीजेएम कोर्ट ने दरोगा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे दिया है।
50 हजार रुपए न देने पर जेल भेजने का आरोप
थाना कुतुबशेर में साल 2020 में सलीम, रईस, पप्पू व मन्नू ने नूर अहमद (73) के खिलाफ धोखाधड़ी जालसाजी तथा कूट रचना का एक मामला दर्ज कराया था। मामले में नूर अहमद ने उच्च न्यायालय की शरण ली और स्टे ऑर्डर प्राप्त किया था। विवेचना कर रहे उप निरीक्षक अशोक यादव ने स्टे कॉपी भी केस डायरी में दर्ज कर ली थी। आरोप है, विवेचना के दौरान नूर अहमद से दरोगा ने एक लाख रुपए लिए और 50 हजार रुपए ओर मांगे। न देने पर जेल भेज दिया था।
वकील फरीद अहमद ने बताया, नूर अहमद के खिलाफ एक मुकदमे की विवेचना एसआई अशोक कुमार यादव कर रहे थे। गिरफ्तारी से बचने के लिए नूर अहमद ने उच्च न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उच्च न्यायालय ने 23 मार्च 2021 को वादी के विरुद्ध प्रपीडात्मक कार्रवाई न करने का आदेश पारित किया। विवेचक ने वादी को 50-50 हजार रुपए के दो जमानतियों व एक लाख रुपए सरकारी खजाने में जमा करने की बात की। वादी ने दो जमानतियों व एक लाख रुपए विवेचक को दिए।
नूर अहमद के मुताबिक विवेचक दरोगा अशोक यादव ने 50 हजार ओर मांगे थे। नहीं देने पर जेल भेज दिया। हाईकोर्ट के रोक लगाने पर रिहा किया गया। बाद में नूर अहमद ने 28 जून 2021 को कोर्ट में 156 (3) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विवेचक अशोक यादव तथा चार अन्य के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कराने की मांग की।
पुलिस ने अपने कर्मचारी की रिपोर्ट भेजी। जिसमें कहा गया, दरोगा अशोक यादव को झूठा फंसाने के लिए नूर अहमद ने बनाई है। उच्च न्यायालय के आदेश की कोई प्रति नूर अहमद ने अशोक यादव या पुलिस कोर्ट के सामने झूठला नहीं सकी। केस डायरी में यही एंट्री दरोगा अशोक यादव के गले की फांस बन गई है। सीजेएम अनिल कुमार की कोर्ट ने अशोक यादव व अन्य चार के विरुद्ध थाना कुतुबशेर को सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर विवेचना करने के आदेश दिए हैं।
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