पुलिस टीम पर हमला करने वाले 8 बदमाशों को देवबंद कोर्ट ने 10-10 साल की कैद की सज़ा सुनाई 31 हजार का जुर्माना भी लगाया

पुलिस टीम पर हमला करने वाले 8 बदमाशों को देवबंद कोर्ट ने 10-10 साल की कैद की सज़ा सुनाई 31 हजार का जुर्माना भी लगाया

2013 में पुलिस टीम पर की थी फायरिंग

देवबंद में 10 साल पहले डकैती की योजना बनाते समय बदमाशों ने पुलिस पर किए गए जानलेवा हमले के मामले में अदालत ने आठ आरोपितों को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सजा पाने वाले सात आरोपित मुजफ्फरनगर जबकि एक जनपद बिजनौर का रहने वाला है। 

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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवीदयाल शर्मा ने बताया कि 17 दिसंबर 2013 को एसएचओ नागल बचन सिंह तेवतिया और क्राइम ब्रांच सहारनपुर के एसआई संजय पांडे ने अपनी टीम के साथ सीडक़ी मार्ग पर एक बाग में दबिश दी थी जहां बदमाश डकैती की योजना बना रहे थे उस दौरान बदमाशों ने जान से मारने की नीयत से पुलिस पर फायरिंग की थी जिसमें कई पुलिस कर्मी बाल बाल बच गए थे।

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बाद में पुलिस ने बल प्रयोग कर बदमाशों को दबोच लिया था इस मामले में शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश निधि ने महबूब निवासी नियाजपुरा, मुजफ्फरनगर, आबिद उर्फ मान निवासी गांव ककरौली मुजफ्फरनगर, नौशाद निवासी गांव गोधना थाना पुरकाजी मुजफ्फरनगर, सुलेमान निवासी गांव जीवना थाना मंसूरपुर मुजफ्फरनगर, आबिद निवासी खेड़ी फिरोजाबाद थाना ककरौली मुजफ्फरनगर, जावेद निवासी खालापार मुजफ्फरनगर, बबलू उर्फ फरमान निवासी गांव बढ़ेडी थाना छपार मुजफ्फरनगर और सलीम निवासी छिपरी शहजादपुर थाना शेरकोट जिला बिजनौर को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 31-31 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

रिपोर्ट - दीन रज़ा / इमरान शेख





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