क्या न्यायलय के आदेशों का पालन करते हैं देवबंद थाना अध्यक्ष...?
- पीड़ित महिला को बेहका फुसलाकर डाक्टरी कराने और गिरफ्तारी करने के लिए नाजायज़ तरीके से क्यूं ऐंठ लिए 10 हजार रूपये
- आरोपियों को जेल नहीं भेजने का सोदा कितने हजार मे हुआ है ये आरोपी और दरोगा जी ही जानते होंगे
- अफ़साना और उसकी नाबालिग पुत्री के आरोपियों को 50 दिन बीत जाने के बाद भी देवबंद पुलिस गिरफ्तार क्यूं नही कर सकी..?
- दो दिन पहले डीजीपी ने सहारनपुर पुलिस को 50 हजार के इनाम की घोषणा की थी डीजीपी पीड़िता अफ़साना के मु०अ०स० 286/2023 अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 452, 354क, 354ख की जांच देख इंस्पेक्टर आनंद पोसवाल No (920740316) को भी तमगा या इनाम देने की घोषणा कर दें
- क्या पीड़ित अफ़साना की नाबालिग पुत्री को उठा ले जाने जान से मारने की धमकियां देने के लिए सभी मुल्जिमान को दी हुई है ढ़ील...?
दीन रज़ा सिद्दिकी
देवबंद-- थाना देवबंद पर 13 मई 2023 को शनिवार के दिन प्रार्थिया अफ़साना द्वारा प्राथना पत्र के आधार पर मु०अ०स० 286/2023 अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 452, 323, 504, 506, 354ख 354क लेंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (7)(8) दर्ज किया गया था।
पुलिस कप्तान सहारनपुर को दी लिखित शिकायत मे पीड़ित महिला ने बताया है कि प्रार्थीया ने अपने ही घर में परचून की छोटी सी दुकान कर रखी है महिला बताती है कि घटना के दिन वो अपने घर के अंदर काम कर रही थी और दुकान पर उसकी नाबालिग पुत्री बैठी थी तभी गाँव के कादिर पुत्र सत्तार रागीब पुत्र इर्शाद दुकान के अंदर घुस आये और मेरी पुत्री के साथ बुरी नियत से छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करने लगे।
मेरी पुत्री ने शोर मचाया तो मैं घर के अंदर से दुकान पर आयी तो दोनों मुझे देख कर भाग गए पति काम से घर लौटे तो अपने पति को घटना के बारे मे बताया जिस पर मेरे पति सत्तार के मकान की तरफ चले तो रास्ते मे बिजली की दुकान के आसपास कादिर का पिता सत्तार मिला मेरे पति ने सत्तार को उसके बेटे की हरकत के बारे मे कहा तो वह तैश मे आ गया।
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और मेरे पति को मां बहन की गंदी गंदी गालियां देने लगा तथा बिजली की दुकान से सत्तार कोई लाठी सरिया वगैरा लेने गया तो मेरे पति ने भागकर अपनी जान बचाई और घर आ गए कि तभी उक्त सत्तार अपने दोनों पुत्रों तथा विपक्षियों संग हमारे घर में घुस आए।
विपक्षी हाथों में लाठी सरिया तमंचा लेकर हमें मां बहन की गंदी गंदी गालियां देते हुए घर के अंदर घुस आए और मेरे पति के साथ मारपीट करने लगे मैं बचाने पहुंची तो मुझको भी मारपीट कर मेरे कपड़े फाड़ दिए तथा मेरी पुत्री के साथ भी मारपीट की तथा बदतमीजी करने लगे शोर मचाने पर गांव के लोग पहुंचे जिन्होंने कुल घटनाक्रम देखा और हमारी जान बचाई जाते समय विपक्षियों ने धमकी दी कि यदि हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई की तो जान से मार देंगे और पुत्री को उठाकर ले जाएंगे।
हमारे चोटें आई थी विपक्षी गण के जाने के बाद हमने 112 नंबर पर पुलिस को फोन किया पुलिस मौके पर आई परंतु नाम पूछ कर चली गई विपक्षीगण हमारे मकान के आसपास ही घूम रहे थे फिर हमने अपने दरवाजे बंद कर लिए और 112 नंबर पर पुलिस को फिर फोन किया पुलिस आई तो विपक्षी भाग गए।
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मेरी पुत्री ने 14/05/2023 को थाना देवबंद पर तहरीर दी पुलिस ने कार्यवाई का आश्वासन दिया परंतु कोई कारवाई नहीं की गई ना ही हमारी डाक्टरी कारवाई गई।
जिसके बाद दिनांक 15/05/2023 को सहारनपुर प्राथना पत्र दिया उस पर भी कोई कारवाई नहीं हुई इस लिए आज मैं ये प्राथना पत्र दे रही हूं ये प्राथना पत्र पीड़ित महिला ने श्रीमान पुलिस कप्तान सहाब को दिया।
जिसके बाद 10 लोगों के विरुद्ध थाना देवबंद पर मु०अ०स० 286/2023 अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 452, 323, 504, 506, 354ख 354क लेंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (7)(8) दर्ज हो गया था लेकिन 50 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।
मुकदमा दर्ज होने के बाद पीड़ित महिला और उसकी नाबालिग पुत्री आरोपियों की धमकियां सुनने के और टॉर्चर होने के लिए विवश हैं फिर भी पीड़ित महिला ने इन्साफ़ के मंदिर मे 12/06/2023 को दस्तक दी और इन्साफ की गुहार लगा दी।
पीड़ित महिला ने न्यायलय को बताया कि मु०अ०स० 286/2023 की धुंआधार विवेचना एस आई आनंद पोसवाल कर रहे हैं उन्होंने मुल्जिमान के खिलाफ साज़ बाज कर ली है उक्त मुल्जिमान के फोटो दरोगा जी के साथ होने की भी बात बताई।
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पीड़ित महिला ने बताया कि दरोगा जी ने 19/05/2023 को प्रार्थिया के घर जाकर कहा था कि मैं तुम्हारी वे तुम्हारी ल़डकी की डाक्टरी कराऊंगा तथा मुलाजिमों को गिरफतार करूँगा फ़िर कहा मुझे 10 हजार रुपए दे दो मेंने उसकी बातों मे आकर दिनांक 19/05/2023 को ही समय करीब 3 बजे दरोगा जी को 10 हजार रुपए दे दिए तथा अगले दिन दरोगा जी ने मुझे और मेरी पुत्री को थाने पर बुला कर सरकारी अस्पताल देवबंद मे डाक्टरी कारवाई तथा ब्यान दर्ज किए।
परन्तु उक्त दरोगा जी ने मुल्जिमान को गिरफतार नहीं किया है और मुल्जिमान को दरोगा जी अपने साथ लेकर घूम रहे हैं उक्त दरोगा ने मुझे बेहका फुसलाकर 10 हजार रूपये नाजायज़ तरीके से ऐंठ लिए हैं।
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पीड़ित महिला की गुहार न्यायालय ने सुनी और न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवबंद सहारनपुर ने 29/05/2023 को देवबंद थाना अध्यक्ष को नोटिस जारी कर कहा कि न्यायालय द्वारा दिनाँक 25/05/2023 प्रार्थिया अफ़साना द्वारा प्रस्तुत प्राथना पत्र के प्रकाश मे मु०अ०स० 286/2023 अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 452, 354क, 354ख के संबंध मे थाना देवबंद से प्रगति आख्या आहूत की गई थी परंतु आपके द्वारा न्यायालय के आदेशों के अनुपालन मे प्रगति आख्या नहीं भेजी गई है जो घोर लापरवाही का द्योतक है तथा प्रगति आख्या न प्रेषित कर आपके द्वारा न्यायालय के आदेश की अवमानना की है।
पीड़ित महिला अफ़साना और उसकी नाबालिग पुत्री घटनाक्रम का अफ़साना यहीं पर खत्म नहीं हुआ है 50 दिनों से ज्यादा बीत जाने के बाद भी आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है..
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